पाकिस्तान में सियासी संकट के बीच पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट SC ने इमरान खान को बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि डिप्टी स्पीकर का फैसला असंवैधानिक था. अगले 9 अप्रैल को नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी.
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हमें न्य़ायालय का फैसला स्वीकार- इमरान खान
आपको बता दे कि, अब इमरान खान Imran Khan को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा. PTI नेता का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट SC के फैसले का स्वागत करते हैं. हम अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए तैयार हैं. हम सर्वोच्च न्यायालय का फैसला स्वीकार करते हैं.
बहाल हुई नेशनल असेंबली
वहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नेशनल असेंबली फिर से बहाल हो गई. इसके अलावा इमरान खान वापस अपने पद पर आ गए हैं. SC का कहना है कि प्रधानमंत्री संविधान से बंधे हुए हैं, इसलिए वह राष्ट्रपति को विधानसभाओं को भंग करने की सलाह नहीं दे सकते. साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर अविश्वास प्रस्ताव सफल होता है तो नए प्रधानमंत्री का चुनाव होना चाहिए. संविधान इसकी इजाजत देता है.
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट SC के फैसले के बाद नेशनल असेंबली National Assembly में विपक्ष के नेता शाहबाज शरीफ का कहना है कि फैसले के बाद पाकिस्तान बच गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोगों की दुआ कबूल हो गई. उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान हम जनता को सरप्राइज देंगे. आगे शाहबाज शरीफ ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नेशनल असेंबली और मजबूत होगी. जिसका हर किसी को स्वागत करना चाहिए.
9 अप्रैल को होगी अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग
सुप्रीम कोर्ट का पैसला आने के बाद इमरान खान ने अपनी कानूनी टीम के साथ कई घंटों के साथ मंथन किया. जिसके बाद इमरान खान ने कहा कि न्यायालय जो भी फैसला सुनाएगा, वो मुझे और मेरी पार्टी को मान्य होगा. मुल्क और न्यायालय से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है. हम मुल्क की भलाई के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं. अब ऐसे हालातों के बीच इमरान खान को 9 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा.
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